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लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को एसएमएस करना पड़ेगा भारी

लोकसभा चुनाव 2019 एक के बाद एक अपने नए बदलाव और नियम के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी कड़ी में निर्वाचन आयोग में एक नई घोषणा करते हुए कहा है कि उम्मीदवारों को इस बार एसएमएस करने का सारा ब्यौरा भी देना पड़ेगा जिसके चलते उम्मीदवारों को एक नई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या है निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई नई नियमावली ..
लोकसभा चुनाव में बल्क में मैसेज करना पड़ेगा भारी 
निर्वाचन आयोग ने नई नियमावली जारी करते हुए कहा है कि उम्मीदवारों को बल्क में मैसेज करने की सारी जानकारी निर्वाचन आयोग की देनी होगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि चुनावी खर्च की जो रकम तय की गई है एसएमएस करने की रकम भी उसी चुनावी खर्च में जोड़ी जाएगी।
दरअसल उम्मीदवारों के द्वारा एसएमएस करना एक आम बात होती है लेकिन यह एसएमएस एक मोबाइल पर कम से कम 4 से 6 बार भेजे जाते हैं जिसकी कीमत ₹ 1 से ₹ 1.5 प्रति एसएमएस होती है।
ये एसएमएस उम्मीदवारों के पद का चिन्ह और उनके नाम की जानकारी बताता है और मैसेज माध्यम से उम्मीदवार अपना प्रचार जन-जन तक करते हैं। और इसमें काफी बड़ी मात्रा में पैसा भी खर्च होता है, लेकिन चुनाव आयोग ने सीमित दायरा बनाकर उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा दी है क्योंकि एसएमएस का खर्च भी चुनावी खर्च में अब जोड़ा जाएगा।
दरअसल चुनावों के दौरान अक्सर उम्मीदवार मैसेज के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं लेकिन इसका खर्च चुनावी खर्च में नहीं जोड़ा जाता था जिसके वजह से काफी अनियमितता होती थी लेकिन अब निर्वाचन आयोग इस पर पाबंदी लगाने की ओर कदम उठा चुका है।
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लोकसभा चुनाव 2019 एक के बाद एक अपने नए बदलाव और नियम के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी कड़ी में निर्वाचन आयोग में एक नई घोषणा करते हुए कहा है
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